
प्रयागराज। उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग में अब अधिकारियों और कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश की स्वीकृति अनिवार्य रूप से “मानव संपदा” पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की ओर से 13 फरवरी 2026 को विस्तृत आदेश जारी किया गया है।
जारी पत्र के अनुसार, यह निर्णय उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-5 द्वारा 11 फरवरी 2026 को जारी शासनादेश के अनुपालन में लिया गया है। शासन के निर्देशों के तहत अब अवकाश स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संपादित की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
आदेश में प्रदेश के समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन्स), उप आबकारी आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी, सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन/आसवनी/प्रशासन) तथा मुख्यालय प्रयागराज के अनुभाग अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि शासनादेश का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
आबकारी आयुक्त अवध आदर्श सिंह द्वारा हस्ताक्षरित इस आदेश के साथ शासनादेश की प्रति भी संलग्न की गई है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, अब किसी भी प्रकार का अवकाश ऑफलाइन या पारंपरिक फाइल प्रणाली से स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
इस व्यवस्था से विभाग में कार्यप्रणाली अधिक सुव्यवस्थित होने के साथ-साथ अवकाश से संबंधित अभिलेखों का डिजिटल रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहेगा।




More Stories
उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी राजस्व की विशेष समीक्षा: 63,000 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 48,501 करोड़ की वसूली, 15 हजार करोड़ की कमी पर उठे सवाल:
नैनी की श्रमिक बस्ती में मालिकाना हक की प्रक्रिया तेज, प्रदेशभर में सर्वे शुरूसीडीओ की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक, महाराष्ट्र मॉडल पर आगे बढ़ेगी योजना — 70 साल पुरानी लेबर कॉलोनी को
प्रमुख सचिव कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर आय से अधिक संपत्ति के दायरे में, साक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंची शिकायत: