
नई दिल्ली अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि B.Ed डिग्री धारी भविष्य में भी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक नहीं बन पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से B.Ed डिग्री धारकों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहां है कि जहां विशेष रूप से विज्ञापन में बीएड डिग्री धारी की वैकेंसी होगी वहां पर आदेश बाध्यकारी नहीं होगा।




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